ताजा खबर
कैबिनेट का फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 अप्रैल। रेत खनन-खनिज नियमों में संशोधन किया गया है। रेत खदानों को अब केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। बंद खदानों पर सख्त कार्रवाई और नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
कैबिनेट में कहा गया कि गौण खनिज नियम में संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियंत्रण, और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित होगी। अवैध परिवहन के मामलों में सुपुर्दगी दिए जाने के लिए जमानत राशि का निर्धारण भी किया गया। इससे राज्य के खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित दोहण और राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा।
औद्योगिक नीति में संशोधन
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह कहा गया कि सेवा क्षेत्र को स्पष्ट पात्रता, पीपीपी मॉडल को बढ़ावा और उद्योगों के लिए वित्तीय विकल्प बढ़ेंगे। लैंड बैंक जमीनों के लिए एप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है। एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने से उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे।


