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फिलहाल जेल में ही रहना होगा
रायपुर, 3 मार्च। आबकारी घोटाला मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने जेल याफ़्ता पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को जमानत दे दी है । फिलहाल टूटेजा डीएमएफ घोटाला और अनवर ढेबर शराब घोेटाले में ही 100 से अधिक प्लेसमेंट कंपनी को फंड देने के मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में रहना होगा। 11 मार्च तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आज जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने यह आदेश जारी किया। मामले की पूर्व में विस्तृत सुनवाई हो चुकी थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को आदेश सुनाते हुए सिंगल बेंच ने अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, यश पुरोहित, नितेश पुरोहित और दीपेंद्र चावला को जमानत दे दी। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर सहित अन्य आरोपी करीब 22 माह से न्यायिक हिरासत में थे। सत्र न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां पहले भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। इसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। हालांकि, पांच महीने बाद पुनः हाईकोर्ट में जमानत आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। उसी आधार पर दोबारा दायर याचिका पर अब यह राहत आदेश आया है। इस मामले में दो दिन पहले ही सौम्या चौरसिया को भी जमानत मिल चुकी है।


