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ईडी ने दिवंगत आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी से जुड़ी पांच करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं
30-Jan-2026 8:15 PM
ईडी ने दिवंगत आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी से जुड़ी पांच करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

नयी दिल्ली, 30 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)दिवंगत अधिकारी अरविंद जोशी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत आवासीय भूखंडों, कृषि भूमि और एक रिजॉर्ट सहित करीब पांच करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां कुर्क की हैं।

पूर्व प्रधान सचिव रैंक के अधिकारी अरविंद जोशी का 2022 में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ईडी पिछले आठ वर्षों से जोशी और उनकी पूर्व आईएएस पत्नी टीनू जोशी के खिलाफ कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोत से 41.87 करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति रखने से जुड़े धन शोधन मामले की जांच कर रही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1979 बैच के ये अधिकारी दंपति पहली बार फरवरी 2010 में जांच एजेंसियों के घेरे में आए, जब आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में उनके भोपाल स्थित आवास पर छापा मारा था और तीन करोड़ रुपये नकद बरामद किए।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भोपाल जिले में स्थित आवासीय भूखंडों, कृषि भूमि और एक रिजॉर्ट को कुर्क करने के लिये अंतरिम आदेश जारी किाया गया था।

ईडी के अनुसार जोशी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके ‘बेनामी’ सहयोगी एस. पी. कोहली के नाम पर पंजीकृत ये संपत्तियां ‘अपराध से अर्जित आय’ हैं, जिनकी कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने बताया कि इससे पहले भी इस दंपति के खिलाफ इसी तरह का कुर्की आदेश जारी किया था और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

धन शोधन का यह मामला मध्यप्रदेश लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज उस प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें अरविंद जोशी पर जुलाई 1979 से 10 दिसंबर 2010 के बीच आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।

ईडी का आरोप है कि दंपति की संपत्ति उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से 3,151.32 प्रतिशत अधिक थी। दोनों को 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। (भाषा)


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