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पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट समेत 8 अन्य कानूनों के अधिकार होंगे
21-Jan-2026 9:16 PM
पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट समेत 8 अन्य कानूनों के अधिकार होंगे

रायपुर, 21 जनवरी। छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेटी अधिकार भी सौंपे गए हैं। 

गृह विभाग से जारी 
अधिसूचना के अनुसार पुलिस आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कई मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं—
* धारा 144 लागू करने का अधिकार
* जुलूस, धरना और सार्वजनिक सभाओं की अनुमति या प्रतिबंध
* निषेधाज्ञा और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना
* आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेना। पहले ये अधिकार जिला कलेक्टर और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास होते थे।

इन कानूनों के तहत अधिकार दिए गए

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस आयुक्त और कमिश्नरेट अधिकारियों को निम्न अधिनियमों के तहत शक्तियाँ दी जाएंगी—
1. छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007
2. शस्त्र अधिनियम, 1959
3. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम
5. मोटर वाहन अधिनियम
6. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम
7. कोलाहल नियंत्रण एवं भीड़ नियंत्रण कानून
8. नागरिक सुरक्षा अधिनियम


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