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गलत तरीके से आवासीय पट्टा, और फ्री होल्ड..
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,21 जनवरी। पूर्व सीएस विवेक ढांड की सिविल लाइन स्थित जमीनों की खरीद-बिक्री से जुड़ी याचिका पर राजस्व मंडल ने बड़ा आदेश पारित किया है। मंडल ने अगले एक महीने तक जमीन ,और उससे अभिलेखों को यथावत रखने के आदेश दिए हैं।
आवेदक नारायण लाल शर्मा ने राजस्व मंडल में पूर्व सीएस विवेक ढांड की सिविल लाइन स्थित जमीनों को फ्री होल्ड करने पर आपत्ति लगाई है। प्रकरण पर राजस्व मंडल में सुनवाई चल रही है।
आवेदक ने अपनी शिकायत में बताया कि सिविल लाइन के मुख्य मार्ग पर पूर्व सीएस विवेक ढांड परिवार को वर्ष-1964 करीब 1 लाख 53 हजार वर्ग फीट नजूल जमीन का आवासीय पट्टा मिला था। उक्त जमीन की 1लाख 23 हजार रुपए में रजिस्ट्री होना भी बताया गया था।
यह बताया गया कि जमीन 58 हजार वर्ग फीट,और 37 हजार के अलावा 23 हजार वर्ग फीट व बाकी जमीन ढांड परिवार के सदस्यों के नाम हस्तानांतरित किया गया। यह पट्टा गलत तरीके से हासिल किया गया।
आवेदक ने बताया कि आवासीय पट्टा का किसी और प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। मगर पूर्व सीएस इसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे। यह बताया कि पिछली भूपेश सरकार ने पालिसी का फायदा उठाकर जमीन का फ्रीहोल्ड करा लिया गया। इसमें गड़बड़ी हुई है। इस पर आपत्ति लगाई गई थी।
आवेदक ने बताया कि सरकार ने पिछली सरकार की फ़्री होल्ड पालिसी को निरस्त कर दिया है, और गड़बड़ियों की जांच कर रही है। उन्हें सूचना मिली है कि पूर्व सीएस भी जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस रोक लगाने का आग्रह किया है।
राजस्व मंडल अध्यक्ष ने संबंधित पक्षों को सुनने के वाद भूमि, और उससे जुड़े अभिलेखों को यथावत रखने के आदेश दिए हैं।


