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नाबालिग बेटी से रेप, आरोपी पिता को उम्र कैद
13-Jan-2026 3:20 PM
 नाबालिग बेटी से रेप, आरोपी पिता को उम्र कैद

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 13 जनवरी।
भाटापारा शहर थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी के साथ रेप के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल की अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के कथनों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर दिया।
प्रकरण भाटापारा का है। विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने बताया कि पीडि़ता की मां ने 14 सितंबर 2023 को भाटापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, वह अपने पति और बच्चों के साथ अपने मायके में रह रही थी। इस दौरान 26 अप्रैल 2023 को आरोपी ने घर में अकेली मौजूद अपनी 9 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ रेप किया।

शिकायत में बताया गया कि घटना की जानकारी होने पर जब पीडि़ता की मां ने आरोपी से पूछताछ की, तो उसने घटना स्वीकार की और पुलिस में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी कथित रूप से अपने गांव चला गया।
पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान जब्ती, चिकित्सकीय परीक्षण और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपी के फरार रहने के कारण न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में आरोपी को 19 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीडि़ता और उसकी मां सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने अंतिम बहस में आरोपी को कठोर दंड दिए जाने की मांग की।

अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पाक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने पैरवी की।
 


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