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छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 19 दिसंबर । सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों से संपत्ति विवरण मांगा है। इन सभी अधिकारियों को 31 जनवरी तक जीएडी के स्पैरो पोर्टल में यह विवरण अनिवार्यता देना होगा। इसमें पत्नी/ पति, बच्चों के नाम की संपत्ति की भी जानकारी देनी होगी।
जीएडी सचिव अविनाश चंपावत ने सभी राप्रसे अधिकारियों को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 (1) के तहत् अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इसमें इस वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि में धारित वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण नियत समयावधि 31 जनवरी 26तक इस विभाग में ऑनलाईन SPARROW Portal "epar.cg.gov.in" के माध्यम से अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाय। इसके बाद सबमिशन लिंक बंद हो जाने की स्थिति में निर्धारित समयावधि पश्चात् अचल संपत्ति विवरण विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे जिसके लिए स्वयं जिम्मेद्वार होगें।


