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डीजीसीए ने विमान की उड़ानों को लेकर नए सुरक्षा नियमों का एलान किया
25-Feb-2026 9:13 AM
डीजीसीए ने विमान की उड़ानों को लेकर नए सुरक्षा नियमों का एलान किया

देश में बढ़ते विमान हादसों देखते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सख्त रुख अपनाया है और नए सुरक्षा नियमों का एलान किया है.

डीजीसीए ने मंगलवार को सभी नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की.

इसमें हाल ही में बढ़ी दुर्घटनाओं पर चर्चा हुई और कहा गया था कि पूरे सेक्टर में सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है.

डीजीसीए की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "यह मीटिंग पिछले दस साल के हादसों के डेटा की समीक्षा के बाद हुई. समीक्षा में पाया गया कि हादसों की बड़ी वजह लिखित निर्देशों का पालन न करना, सही फ्लाइट प्लानिंग न होना और ट्रेनिंग की कमी है."

इसमें आगे बताया गया है, "रेगुलेटर ने नए क़दम उठाए हैं, ताकि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी लापरवाही पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति लागू की जा सके. रेगुलेटर ने साफ़ कहा कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे व्यापारिक फ़ायदे, चार्टर की मांग या वीआईपी मूवमेंट ही क्यों न हो."

डीजीसीए के मुताबिक़, यह भी कहा गया है कि अगर पायलट-इन-कमांड सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को मोड़ता है, देर करता है या कैंसिल करता है तो उसका फ़ैसला अंतिम होगा और ऑपरेटर को इसे मानना होगा, चाहे व्यापारिक नुकसान हो.

रेगुलेटर ने कहा है, "मौसम से जुड़े हादसे अक्सर ग़लत फ़ैसलों की वजह से होते हैं. अब ऑपरेटर्स को रियल टाइम मौसम अपडेट सिस्टम लगाना होगा और लिखित निर्देशों का सख़्ती से पालन करना होगा."

इसके अलावा, "अगर सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो ज़िम्मेदार मैनेजर और सीनियर लीडर को सीधे ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा. सिर्फ़ पायलट पर दोष नहीं डाला जाएगा."(bbc.com/hindi)


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