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अब भूमि व्यपवर्तन के लिए अनुमति जरूरी नहीं
14-Dec-2025 6:52 PM
अब भूमि व्यपवर्तन के लिए अनुमति जरूरी नहीं

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 14 दिसंबर । राजस्व विभाग ने भूमि व्यपवर्तन के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति का अधिकार वापस ले लिया है। अब निगम, पालिकाओं की बाहरी क्षेत्रों से 5 किमी सीमा और नगर पंचायतों में 2 किमी में अनुज्ञा  अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अब सक्षम प्राधिकारी विहित रीति से भूमि का पुनर्निर्धारण कर सकेंगे।


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