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हिस्ट्रीशीटर राजा राजपूत 3 माह के लिए जिला बदर
25-Feb-2026 7:47 PM
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रायपुर, 25 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत राजा राजपूत पिता प्यारे लाल राजपूत 25 बुद्ध चौक, रामनगर गुढियारी, को जिले की सीमाओं से निष्कासित जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, अनावेदक को आदेश की तिथि से 07 दिवस के भीतर, अर्थात 04 मार्च तक रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा तथा 03 माह अर्थात् 24 मई तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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