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पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनियों गूगल, मेटा, एक्स को निर्देश दिया है.
लाइव लॉ और बार एंड बेंच के मुताबिक़, इस याचिका में गावस्कर ने कहा था कि उनकी तस्वीर इस्तेमाल करके फ़ेक कंटेंट डाला जा रहा है और इन्हें हटाए जाने को लेकर इन कंपनियों को निर्देश दिए जाने की मांग की थी.
याचिका में कहा गया है कि कंटेंट में उनकी तस्वीर और नाम का ग़लत इस्तेमाल हो रहा है जो उनके पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन है.
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा ने 'गावस्कर को ऐसे कंटेंट के यूआरएल 48 घंटे में कंपनियों को उपलब्ध कराने को कहा और शिकायतकर्ता की शिकायतों पर सात दिन के अंदर कंपनियों को कार्रवाई करने को कहा.'
गावस्कर ने उन फ़र्ज़ी टिप्पणियों का हवाला दिया जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच गौतम गंभीर और अन्य क्रिकेटरों को लेकर बात कही गई थी. उन्होंने विराट कोहली को लेकर एक 'जाली टिप्पणी' का भी हवाला दिया.
हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो पहले इंटरमीडियरीज़ से संपर्क करें इसके बाद कोर्ट इस मामले को देखेगी. (bbc.com/hindi)


