ताजा खबर

कोर्ट परिसर से फरार भिंड का तस्कर 4 दिन बाद भी पकड़ से बाहर, हवलदारों पर कार्रवाई भी सिफर
11-Dec-2025 6:30 PM
कोर्ट परिसर से फरार भिंड का तस्कर 4 दिन बाद भी पकड़ से बाहर, हवलदारों पर कार्रवाई भी सिफर

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 11 दिसंबर ।  गांजा तस्करी मामले में पेशी पर आया बंदी कोर्ट से फरार हो गया।आरोपी आशीष राजावत को जेल से पेशी पर कोर्ट लाया गया था।

 बताया गया है कि पेशी पर लेकर पहुंचे सिपाहियों से उसकी सांठगांठ के बाद फरार हो गया। सिपाहियों ने आरोपी का हथकड़ी खोल दिया था। पुलिसआरोपी की तलाश कर रही है। वहीं सिपाहियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।  पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नई FIR दर्ज कर ली है। घटना ने अपराधियों की कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार,  हवलदार जयदेव सोम, जहांगीर खां जो रक्षित केंद्र रायपुर में पदस्थ हैं, पांच आरोपियों को पेशी के लिए रायपुर न्यायालय लेकर आए थे।  इनमें से तीन आरोपियों को जहांगीर खान  न्यायालय आनंद कुमार सिंह के समक्ष पेश करने ले गए, जबकि दो आरोपी जयदेव सोम की निगरानी में थे। इसी दौरान थाना राजिम,जिला गरियाबंद के अपराध क्रमांक 389/25, धारा 20(B) NDPS Act के आरोपी आशीष राजावत को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पंकज सिन्हा की अदालत में पेश किया जाना था। अभियुक्त को हथकड़ी लगी हुई थी। लेकिन दोपहर  3:55 बजे आरोपी ने चालाकी से अपने हाथ की हथकड़ी को सरका लिया और  हवलदार सोम  को धक्का देकर तेजी से कोर्ट परिसर से घड़ी चौक की तरफ भाग गया। घटना के तुरंत बाद उसने अपने साथी हवलदार जहांगीर खान को इसकी जानकारी दी और पूरे कोर्ट परिसर में अलर्ट कर दिया गया। इसके बाद पुलिस विभाग को घटना की सूचना भेजकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराने आवेदन प्रस्तुत किया गया।  लिखित आवेदन के आधार पर थाना सिविल लाइन, रायपुर पुलिस ने मामले का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया आरोपी द्वारा धारा 262 BNS के तहत अपराध किए जाने के साक्ष्य पाए गए, जिसके बाद आरोपी आशीष राजावत  26  निवासी ककारा वार्ड 06, थाना नयागांव, जिला भिंड (म.प्र.) के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।


अन्य पोस्ट