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'धुरंधर' फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
02-Dec-2025 9:40 AM
'धुरंधर' फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'धुरंधर' फ़िल्म को लेकर दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की याचिका पर एक ऑर्डर पास किया है.

हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (सीबीएफ़सी) को मोहित शर्मा के माता-पिता की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का निर्देश दिया है.

मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने इस फ़िल्म की रिलीज़ पर तुरंत रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर की थी. इसमें चिंता जताई गई थी कि फ़िल्म में मेजर शर्मा के परिवार या भारतीय सेना से मंज़ूरी लिए बग़ैर उनके गुप्त मिशन और व्यक्तिगत विवरण दिखाए गए हैं.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक़ जस्टिस सचिन दत्ता ने सीबीएफ़सी को फ़िल्म के सर्टिफ़िकेशन से पहले याचिकाकर्ता की उठाई गई सभी बातों पर विचार करने का निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट रूपेंशु प्रताप सिंह ने कहा, "हाई कोर्ट ने सीबीएफ़सी को याचिका में उठाई गईं सभी बातों पर विचार करने का निर्देश दिया है. उसके बाद, वे सर्टिफ़िकेशन के मुद्दे पर विचार करेंगे."

हालांकि, फ़िल्म के डायरेक्टर आदित्य धर पहले ही कह चुके हैं कि फ़िल्म मेजर मोहित शर्मा की ज़िंदगी पर आधारित नहीं है.

आदित्य धर ने 26 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में लिखा था, "हमारी फिल्म धुरंधर मेजर मोहित शर्मा की ज़िंदगी पर आधारित नहीं है. यह आधिकारिक स्पष्टीकरण है." (bbc.com/hindi)


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