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रॉड से हमला कर मां की जान ले ली, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
21-Nov-2025 12:29 PM
रॉड से हमला कर मां की जान ले ली, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 21 नवंबर। पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां में इस साल 2 फरवरी को हुई निर्मला बाई की हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पेंड्रारोड की अदालत ने आरोपी बेटे शिवम मिश्रा उर्फ शिवा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार घटना वाले दिन दोपहर करीब 12:45 बजे शिवम और उसकी मां निर्मला के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि शिवम ने पहले गाली-गलौज की और फिर मारपीट पर उतर आया। गुस्से में उसने लोहे की रॉड उठाकर अपनी मां पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल गौरेला पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण रायपुर रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान निर्मला बाई की मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलने पर पेंड्रा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506, 323 और 302 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए,गवाहों के बयान दर्ज किये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लोहे की रॉड से लगी गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया। प्रमाणों के आधार पर अदालत ने आरोपी को धारा 302 और 323 के तहत दोषी करार दिया।


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