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संयुक्त भर्ती 2012 मामला-हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की समीक्षा याचिका खारिज की
19-Nov-2025 11:57 AM
संयुक्त भर्ती 2012 मामला-हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की समीक्षा याचिका खारिज की

36 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 नवंबर। कोरिया जिले की चर्चित संयुक्त भर्ती 2012 मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने माना कि राज्य सरकार ने जिन 36 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया था, वह आदेश बिना प्रासंगिक दस्तावेजों और समिति की रिपोर्ट पर उचित विचार किए जारी किया गया था। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

मालूम हो कि वर्ष 2012 में कोरिया जिले में चतुर्थ श्रेणी (चपरासी/चौकीदार) के पदों के लिए संयुक्त भर्ती आयोजित की गई थी। लगभग 1100 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। चयन सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग भी कराई गई थी।

लेकिन कुछ ही महीनों बाद 36 उम्मीदवारों को नकल के आरोप लगाकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस कार्रवाई को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। एक जुलाई 2024 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नकल प्रकरण को निराधार बताते हुए सभी 36 अभ्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद भी उनकी पुनर्नियुक्ति की कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर उन्होंने फिर आवेदन दिए।

राज्य शासन ने सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में समीक्षा याचिका दायर की थी। शासन की ओर से कहा गया कि समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट था कि 36 अभ्यर्थियों ने अनुचित साधनों का उपयोग किया था।

अभ्यर्थियों ने तर्क रखा कि न तो उनसे किसी भी स्तर पर स्पष्टीकरण लिया गया और न ही समिति ने उनके बयान दर्ज किए। रिपोर्ट एकतरफा तरीके से तैयार की गई।


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