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रायपुर, 19 नवंबर। के. डी. कुंजाम विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य. ना. आ. एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर को संबोधित पत्र में 1. छ.ग. शासन राजस्व आपदा एवं प्रबंधन विभाग के आदेश क. एफ 3-01/2024/सात-3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23 अगस्त 2024, 2. खाद्य. ना. आ. एवं उपभेक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क. 03/वि.स. खाद्य / 2024 नवा रायपुर 17 सितंबर 2024 एवं 20 सितंबर 2024 के मौखिक निर्देश तथा 3. कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर इन्द्रवती भवन, प्रथम तल ब्लाक-2 के पत्र कमांक 5354/आ.भू. अ./ प्रशिक्षण/2023 अटल नगर, 25 सितंबर 2023 का उल्लेख करते हुए राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
संदर्भित पत्रों का उल्लेख करते हुए लेख किया गया है कि कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर इन्द्रवती भवन, प्रथम तल ब्लाक-2 के पत्र कमांक 5354/आ.न. अ./प्रशिक्षण/2023 अटल नगर, 25 सितंबर 2023 को राजस्व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ भू अभिलेख भाग 1 अध्याय 1 में निहित प्रावधान के अनुसार नियम एवं भर्ती सहित ज्ञापन जारी किया गया जिसके संबंध में विभागीय परीक्षा में अनियमितता के संबंध में बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
1. यह कि संदर्भ क्रमांक 3 के अनुसार कंडिका 1 से 4 तक में लिखित नियम भर्ती एवं निर्देश के तहत विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत उपरांत परीक्षा का आयोजन के संबंध में ज्ञापन जारी किया गया। ज्ञापन में कुल रिक्त पद एवं आरक्षण के स्वरूप का उल्लेख नहीं किया गया था। ज्ञात हो कि चूंकि यह पदोन्नति न होकर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पटवारी से राजस्व निरीक्षकों की भर्ती के लिये आयोजित की गई थी अतः इसमें कुल रिक्त पद एवं आरक्षण के स्वरूप का उल्लेख करना आवश्यक था।
2. यह कि राजस्व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम 2 बार जारी किया गया जिसमें भुइयां साफ्टवेयर का उल्लेख नहीं है उसके बावजूद प्रश्न पत्र में भुइयां साफ्टवेयर से संबंधित 7 प्रश्न पूछा गया।
3. यह कि राजस्व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी किया गया जिसमें विशेष निर्देश जारी किया गया हैं जिसका पालन नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि विशेष निर्देश अनुसार ओ. एम. आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें उसके बावजूद ओ.एम.आर. शीट में परीक्षार्थी का मोबाईल नम्बर दर्ज करने हेतु कॉलम बनाया गया था जबकि मोबाईल नंबर निजी होता है उसके बावजूद मोबाईल नम्बर मांगा जाना कहीं न कहीं परीक्षा की गोपनीयता भंग करता है।
4. परीक्षार्थी को ओ.एम. आर. शीट में चाही गई जानकारी को भरना होता है जिसकी जांच केन्द्र में कार्यरत जांचकर्ता द्वारा शीट की जानकारी को जांच कर शीट में हस्ताक्षर करना होता है। रोल नंबर 240921 हर्षवर्धन मोटघरे को जारी हुआ था जिसका परीक्षा उपरांत चयन किया गया था मगर बाद में उसका नाम सूची से हटा दिया गया तथा उसकी जगह रोल नंबर 241921 पवन कुमार नेताम का नाम मैन्युवल चयन सूची में जोड़ा गया जो कि जांच का विषय है। अगर इनमें से किसी के द्वारा भी ओ.एम.आर शीट भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि की गई तो इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होने के साथ साथ परीक्षा कक्ष में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी भी दोषी हैं जिनके हस्ताक्षर संबंधित परीक्षार्थी के ओ.एम. आर. शीट में है। इसकी जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है। ज्ञात हो कि कार्या।लय आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर के आदेश कमांक 561/आ.भू.अ./ परीक्षा/2024 अटल नगर 05 सितंबर 2024 के द्वारा पवन नेताम पटवारी जिला कोण्डागांव रोल नं0 241921 को अपने ओ. एम. आर. शीट में रोल नंबर 241921 के मध्य में स्थित 1 के स्थान पर त्रुटिवश० को गोला किया गया मानकर चयन किया गया जो विधि विरूद्ध है। अन्य अभ्यर्थियों का भी दावा है कि उनके द्वारा सभी प्रश्नों का सही उत्तर गोला किया था मगर कहीं कहीं त्रुटिवश ए की जगह बी या बी की जगह ए या सी या डी गोला हो गया। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को भी इस प्रकार अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
5. परीक्षा हेतु आंबटित रोल नंबर में आपसी रिश्तेदारों को आस पास बैठाने के उद्देश्य से रोल नंबर आबंटित किया गया है जैसे कि रोल नंबर 241797 एवं 241798 जो कि कमल किशोर तिवारी पिता उज्जैन तिवारी एवं निर्मल कुमार तिवारी पिता उज्जैन तिवारी दोनो जिला सरगुजा को आबंटित किया गया था जो कि आपस में भाई-भाई हैं।


