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शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भुवन सिंह राज (मूल पद – सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र) को मार्च 2025 में विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 556 के उत्तर में गलत और भ्रामक जानकारी देने का दोषी पाया गया था।
इस पर शासन ने 14 अगस्त 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब उन्होंने 21 अगस्त को दिया था। शासन ने उनके जवाब को असंतोषजनक और अमान्य माना और निलंबन की कार्रवाई का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रायपुर स्थित क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय निर्धारित किया गया है।
विश्वविद्यालय ने शासन के आदेश के बाद 11 नवंबर को भुवन सिंह राज को कार्यमुक्त कर दिया।
कुलपति प्रो. वी.के. सारस्वत ने आदेश जारी करते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉ. मनीष कुमार साव को कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अब वे अस्थायी रूप से दोनों जिम्मेदारियां परीक्षा और प्रशासन संभालेंगे।


