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नान घोटाले में आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत पर सुनवाई पूरी
12-Nov-2025 12:07 PM
नान घोटाले में आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत पर सुनवाई पूरी

19 नवंबर से सरकार की ओर से होगी बहस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले में मंगलवार को आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अनिल टुटेजा की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि टुटेजा को जबरन आरोपी बनाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत या दस्तावेज नहीं हैं।

अनिल टुटेजा की तरफ से दिल्ली से आए वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत में विस्तृत बहस की। उन्होंने कहा कि टुटेजा उस समय अपने विभागीय दायित्वों का पालन कर रहे थे और उनका नाम राजनीतिक दबाव में इस मामले में जोड़ा गया।

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 नवंबर तय की है, जब शासन पक्ष की ओर से बहस की जाएगी। इस दिन राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।

यह वही मामला है, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीमों ने नान मुख्यालय और कई अधिकारियों के घर-दफ्तरों पर छापा मारा था। इन छापों में करोड़ों रुपये की अनियमितताओं और नकदी का खुलासा हुआ था। इसके बाद दो आईएएस अधिकारियों समेत 18 अफसरों और कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था। बाद में 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिनमें कई अधिकारी गिरफ्तार हुए और कुछ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
नान के पूर्व एमडी और चेयरमैन रहे अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पांच जनहित याचिकाएं  भी दायर की गई हैं। ये याचिकाएं हमर संगवारी संस्था, सुदीप श्रीवास्तव, वीरेंद्र पांडेय, धरमलाल कौशिक और मिड डे मिरर अखबार की ओर से हैं। इनमें सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है।


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