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दिल्ली धमाका: यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज
11-Nov-2025 8:44 AM
दिल्ली धमाका: यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए विस्फोट के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

ये जानकारी डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया ने दी है.

उन्होंने कहा, "एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है. यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है."

उन्होंने ये भी कहा कि अभी जांच चल रही है और ज़रूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं. जांच में कुछ तथ्य सामने आने के बाद उसकी जानकारी दी जाएगी. (bbc.com/hindi)


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