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छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 30 अक्टूबर । अब राज्य में कमिश्नर से लेकर शिक्षक तक के अमले को तबादले से राहत मिल गई है। यह राहत फरवरी तक के लिए होगी। बहुत आवश्यक होने पर सरकार चुनाव आयोग से अनुमति लेकर तबादले कर सकेगी। ऐसा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्देश कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया है।
जारी निर्देश में जिन अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगी हैं, उनमें... संभागायुक्त (रोल आर्जवर), कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (Dy.DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO), बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षक (BLO Supervisor), बूथ लेवल अधिकारी (BLO) व कार्य में लगे अन्य अधिकारियों /कर्मचारी शामिल हैं।
27 अक्टूबर, 2025 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) संबंधी कार्यकम की घोषणा कर दी गयी है।
आयोग द्वारा जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य 28 अक्टूबर, को प्रारंभ कर 07 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के प्रावधान के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार के संबंध में नियोजित अधिकारी /कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण, और अनुशासन के अधीन रहेंगे।
अतएव उक्त अवधि में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे संभागायुक्त (रोल आर्जवर) / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) / उप जिला निर्वाचन अधिकारी (Dy.DEO) /निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) / बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षक (BLO Supervisor) / बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तथा उक्त कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों का स्थानांतरण पुनरीक्षण कार्य की अवधि में भारत निर्वाचन आयोग के बिना अनुमति / सहमति से स्थानांतरण नहीं किए जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित करने का अनुरोध है। ताकि निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कार्य की निरन्तरता बनी रहें और कार्य


