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2.50 से अधिक की सरकारी खरीदी पर जीएसटी काट भुगतान करना अनिवार्य
29-Oct-2025 10:42 PM
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रायपुर, 29 अक्टूबर। जीएसटी कटौती को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखा है। इसमें किसी भी तरह की विभागीय खरीदी जो 2.50 लाख से अधिक की हो तो उस पर जीएसटी की काट कर भुगतान किया जाना अनिवार्य है। यह निर्देश निगम मंडल, विश्वविद्यालय, राज्य की कंपनी, प्राधिकरणों पर भी लागू होंगे।
देखें आदेश --
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