ताजा खबर

बाबा रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने बंद की जांच, आईएमए ने एलोपैथी की आलोचना करने पर दर्ज कराई थी एफआईआर
10-Sep-2025 11:14 AM
बाबा रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने बंद की जांच, आईएमए ने एलोपैथी की आलोचना करने पर दर्ज कराई थी एफआईआर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नई दिल्ली/ रायपुर, 10 सितंबर। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज एक मामले में जांच बंद कर दी है। यह मामला रामदेव द्वारा एलोपैथी (आधुनिक चिकित्सा) की आलोचना करने के बाद दर्ज हुआ था। मेहता ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और एससी शर्मा की बेंच को बताया कि छत्तीसगढ़ और बिहार में दर्ज शिकायतें "प्रायोजित व्यक्तियों" द्वारा की गई थीं।

कोर्ट रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ और बिहार के मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ का मामला बंद हो चुका है, अब केवल बिहार का मामला बाकी है। रामदेव के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता विरोध याचिका दायर करता है, तो मामला फिर से शुरू हो सकता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि रामदेव के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी।

दवे ने कोर्ट से बिहार मामले की स्थिति जांचने का अनुरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई दिसंबर तक के लिए टाल दी। दवे ने यह भी अनुरोध किया कि सॉलिसिटर जनरल के बयान को कोर्ट के आदेश में दर्ज किया जाए, लेकिन बेंच ने इससे इनकार कर दिया।

यह मामला कोविड-19 महामारी के समय का है, जब रामदेव ने कथित तौर पर आधुनिक चिकित्सा पर सवाल उठाए और इसके दुष्प्रभावों की बात कही थी। इसके बाद भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के पटना और रायपुर चैप्टर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया था कि रामदेव के बयान कोविड नियंत्रण प्रोटोकॉल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में भी रामदेव के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान पतंजलि आयुर्वेद, जिसके संस्थापक रामदेव हैं, ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह ऐसे बयान या विज्ञापन नहीं देगा। लेकिन अगले ही दिन रामदेव ने हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के एमडी बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया।


अन्य पोस्ट