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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 3 सितंबर। गलत इंजेक्शन देकर एक मासूम बालक को मौत के मुंह में धकलने के आरोपी झोलाछाप डॉक्टर अशोक शर्मा को आखिरकार कुरुद पुलिस ने तीन सप्ताह बाद गिरफ्तार कर लिया है। आईपीसी, बीएनएस एवं नर्सिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है।
गौरतलब है कि धमतरी जिला एवं कुरुद थाना अंतर्गत ग्राम डांडेसरा निवासी रेवाराम साहू अपने 12 वर्षीय बेटे नीरज साहू का इलाज कराने 10 अगस्त को कुरूद के अशोक मेडिकल स्टोर्स लेकर आया था। जहाँ इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ी देर में मासुम की मौत हो गई। घटना के बाद थाना पहुंचे मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि मेडिकल संचालक अशोक शर्मा जो कथित झोलाछाप डॉक्टर है ने बिना जांच किए नीरज को एक इंजेक्शन लगा दिया, इसके बाद बच्चे की तबियत बिगडऩे लगी, थोड़ी देर में ही मासूम के मुंह से झाग निकलने लगा और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत उसे कुरूद सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद आरोपी अपने घर और दुकान में ताला लगाकर फरार हो गया था। घटना के बाद से ही लेनदेन के माध्यम से इस मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया गया। पीडि़त पक्ष की खामोशी और कथित राजनीतिक दबाव के चलते स्वास्थ्य विभाग जांच के नाम पर अनावश्यक देर करने लगा।
आईएमए ने प्रशासन एवं सरकार से आरोपी मेडिकल संचालक पर कठोर कार्रवाई एवं प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टरों पर लगाम कसने और उनके खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की। तब स्वास्थ्य विभाग ने दो डाक्टरों की टीम बनाकर इस मामले की जांच कराई। जिसमें आरोपी को ईलाज करने की पात्रता नहीं पाई गई, गलत दवा देने से नीरज साहू की मौत होने की संभावना जांच टीम ने बताई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 20 दिन बाद पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौपी, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चा होने लगी।
कुरुद एसडीओपी रागनी मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद से फरार आरोपी अशोक शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 269,304 ए, बीएनएस की धारा 106-1 एवं 271,मप्र आर्युविज्ञान अधिनियम 1987 की धारा 24, राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार अधिनियम 2010 की धाराओं के तहत केस तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।