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सरकारी कर्मियों के इंट्रा-डे शेयर-क्रिप्टो कारोबार पर रोक
01-Jul-2025 8:44 PM
सरकारी कर्मियों के इंट्रा-डे शेयर-क्रिप्टो कारोबार पर रोक

 साप्रवि ने भ्रष्टाचार माना, कार्रवाई होगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जुलाई। राज्य सरकार ने सरकारी अफसर, और कर्मियों के इंट्रा-डे शेयर, या क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। सरकारी सेवकों के इस तरह के कारोबार को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया है। उन पर कार्रवाई भी हो सकती है।

बताया गया कि कई सरकारी अफसर-कर्मियों के कार्यालय अवधि में कम्प्यूटर पर इंट्रा-डे (यानी एक दिन में बार-बार खरीद-बिक्री) शेयर-क्रिप्टो या अन्य तरह निवेश पत्रों की खरीद बिक्री करते हैं। इस तरह के निवेश पर रोक लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए गए हैं। यद्यपि सीधे निवेश पर रोक नहीं है।

सामान्य प्रशासन की ओर से छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित की है।

ऐसे निवेश को सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अवचार (मिसकंडक्ट ) घोषित किया है। सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेश पत्र की बार बार खरीदी बिक्री जो इंट्रा डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड आप्शन, व क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग निवेश को सेवा अवचार कदाचार माना जाएगा। सेवा नियम 19 के उप खंड के प्रावधान के तहत इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाएगा।

बता दें कि हाल के महीनों में प्रदेश के कुछ शिक्षक, द्वितीय तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के ऐसे निवेश के मामले सामने आए हैं। कुछ तो ऐसे बड़े निवेश पत्र सर्टिफिकेट भेंट के रूप में भी लेते पाए गए हैं।


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