ताजा खबर

श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी
25-Sep-2024 9:12 PM
श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी

रायपुर, 25 सितम्बर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।

श्रमायुक्त अलरमेलमंगई डी. ने 01 अक्टूबर 2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। यह वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01अक्टूबर से 31मार्च 25 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार देय होगी। न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-तीन, द्वितीय-तल, नवा रायपुर, अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।


अन्य पोस्ट