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बेलगावी (कर्नाटक), 5 फरवरी। बेलगावी की एक अदालत ने 42 वर्षीय आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करने और उस पर हमला करने के मामले में छह महिलाओं सहित सभी 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
घटना दिसंबर 2023 में यहां के होसावंतमुती गांव की है जब महिला का बेटा गांव के एक व्यक्ति की बेटी के साथ फरार हो गया था। लड़की की सगाई तय हो चुकी थी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों परिवार एक ही समुदाय से थे।
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त 10वें जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया।
आरोप है कि महिला को घुमाया गया, एक खंभे से बांधा गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसे निर्वस्त्र किया गया।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और संपत्ति के विनाश और हानि की रोकथाम अधिनियम, 1981 के तहत मामला दर्ज किया था। (भाषा)


