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जीपी सिंह की जमानत के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, अपील का ठोस आधार नहीं मिला
01-Jun-2022 11:38 PM
जीपी सिंह की जमानत के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, अपील का ठोस आधार नहीं मिला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 1 जून।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निलंबित डायरेक्टर आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को मिली जमानत को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि किसी उच्च स्तरीय ऑफिसर को संविधान में वही अधिकार हैं जो एक सामान्य नागरिक को मिलता है। उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह, जबरिया वसूली और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में रखा गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बाद में 12 मई को उनको जमानत दे दी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जब जमानत याचिका पर विचार किया जाता है तो याची की हैसियत को नहीं देखा जाता है। जिस तरह से एक आम आदमी को संविधान में निहित अधिकार मिले हुए हैं उसी तरह से उच्च स्तरीय अधिकारी को भी मिले हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ज्यादातर सबूत दस्तावेज पर आधारित हैं और उन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का सवाल नहीं उठता है। याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। ऐसे में अर्जी खारिज की जाती है।


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