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ताजमहल के 22 बंद दरवाज़े खोलने की याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने जताई नाराज़गी
12-May-2022 8:00 PM
ताजमहल के 22 बंद दरवाज़े खोलने की याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने जताई नाराज़गी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाज़ों को खोलने की मांग वाली याचिका ख़ारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी याचिका पर विचार नहीं कर सकते.

हाईकोर्ट ने इस दौरान थोड़ी नाराज़गी भी जताई. न्यायाधीश डीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी ने कहा, ''ऐसे विवाद चार दीवारी में चर्चा करने के लिए हैं ना कि कोर्ट में. कल को आप आकर कहेंगे कि जज के चैंबर में जाना है. क्या कोर्ट ये तय करेगी कि कोई ऐतिहासिक स्मारक किसने बनाया है.''

याचिकाकर्ता ने ताजमहल का 'असली इतिहास' खोजने के लिए फ़ैक्ट-फाइंडिंग समिति का गठन करने की मांग की थी.

इस याचिका का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी आपत्ति जताई और बताया कि इस मसले पर आगरा कोर्ट में पहले से ही एक मामला लंबित है. 

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग थी कि ताजमहल के ऊपरी और निचले हिस्से में बंद क़रीब 22 कमरे खुलवाए जाएँ. याचिका में यह माँग भी की गई थी कि पुरातत्व विभाग को उन बंद कमरों में मूर्तियों और शिलालेखों की खोज करने का भी आदेश दिया जाए.

यह याचिका डॉ. रजनीश सिंह ने दायर की है. वो भाजपा की अयोध्या ज़िला समिति के सदस्य हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी. हालाँकि वो दावा करते हैं कि उन्होंने यह याचिका ख़ुद दाख़िल की है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है.

डॉ. रजनीश सिंह कहते हैं कि उन्होंने 2019 में पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी थी कि क्या इन कमरों को राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते बंद किया गया. विभाग ने उन्हें जवाब दिया कि इन कमरों को बंद रखने का कारण सिर्फ़ सुरक्षा का मसला है.

उनका कहना है कि बाद में पुरातत्व विभाग ने उनकी चिट्ठियों का जवाब देना बंद कर दिया, तो वो ऐसी याचिका दाख़िल करने पर मजबूर हो गए.

डॉ. रजनीश सिंह ने बीबीसी को बताया था, "मैंने कोर्ट की शरण ली और कहा कि आप उन लगभग 20 कमरों को खोल दीजिए. आपने भी देखा होगा कि उन्हीं कमरों की आड़ में हिंदू कभी वहाँ जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो मुस्लिम भी अलग दावे करते हैं. ऐसे में जब वहाँ ऐसी घटनाएँ होती हैं तो भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि धूमिल होती है."

हालांकि, अब कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज दिया है. याचिकाकर्ता के वक़ील रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएँगे.(bbc.com)


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