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बिल्डर ने बनाया टेढ़ा मकान, फोरम ने लगाया 3.78 लाख रुपये का जुर्माना
09-Mar-2022 10:19 AM
बिल्डर ने बनाया टेढ़ा मकान, फोरम ने लगाया 3.78 लाख रुपये का जुर्माना

परिवाद दायर करने के दिन से 6 प्रतिशत ब्याज व मानसिक क्षतिपूर्ति राशि भी देनी होगी

बिलासपुर, 9 मार्च। जिला उपभोक्ता फोरम ने मकान गलत ढंग से बनाने और समय पर बनाकर नहीं देने के मामले में मेसर्स एमएस सोनी बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट पर 3.78 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

विद्यानगर गायत्री मंदिर के पास रहने वाले राजेश पॉल ने अमेरी स्थित अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिये बिल्डर से अनुबंध किया। उसे भूतल व प्रथम तल में कुल 1856 वर्गफीट में मकान बनाकर 10 माह के भीतर देना था। इसके लिये बिल्डर को 39 लाख 45 हजार 600 रुपये दिया जाना था। वादी राजेश पॉल ने चार किश्तों में बिल्डर को 40 लाख रुपये का भुगतान किया। इस दौरान राजेश पॉल ने पाया कि भूतल पर 1456 वर्गफीट का जो निर्माण किया गया है वह टेढ़ा बना है। इसके अलावा 10 माह की अवधि पूरी होने के बाद भी मकान को तैयार नहीं किया गया। इस बारे में पूछने पर बिल्डर ने संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। पॉल ने बिल्डर से क्षतिपूर्ति देने की मांग की, लेकिन इसके लिये वह तैयार नहीं हुआ। तब पॉल ने जिला उपभोक्ता फोरम में उसके विरुद्ध परिवार दायर किया। फोरम ने 45 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति की राशि आवेदक को देने का निर्देश दिया है। साथ ही परिवाद दायर करने के दिन से 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान भी करना होगा। परिवाद व्यय के तीन हजार रुपये और मानसिक क्षतिपूर्ति के 5 हजार रुपये भी देने के लिये कहा है।


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