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बिलासपुर, 15 जनवरी। हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर 65 लाख रुपये की ठगी करने के तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
रामा लाइफ सिटी के यशवंत सोनवानी ने अदिति पांडे और आशुतोष मिरी के साथ मिलकर 13 लोगों से 65 लाख रुपये की ठगी की। आरोपी यशवंत ने खुद को एसीबी का सब इंस्पेक्टर, अदिति पांडे को धमतरी का एसडीएम और आशुतोष को हाईकोर्ट का लिपिक बताया था।
लोगों ने सकरी के राजा खांडे तथा उसके परिचितों व अन्य मित्रों को मिलाकर कुल 13 लोगों से हाईकोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर रुपये वसूल किये। रुपये लेने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल और अन्य अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर वाला नियुक्ति पत्र भी उनको थमा दिया। उन्होंने हाईकोर्ट ले जाकर उनकी फर्जी ज्वाइनिंग भी कराई। पुलिस ने सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जस्टिस पीपी साहू की बेंच में सुनवाई के बाद उनकी अर्जी खारिज कर दी गई।


