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नर्सिंग प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापक पदों के विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, केवल महिलाओं को मिल रहा था मौका
15-Jan-2022 11:54 AM
नर्सिंग प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापक पदों के विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, केवल महिलाओं को मिल रहा था मौका

बिलासपुर, 15 जनवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापक के  91 पदों की सीधी भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस भर्ती में केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गये थे।

हाईकोर्ट में अभय कुमार किस्पोट्टा, डॉ अजय त्रिपाठी, आदित्य सिंह आदि ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि लोक सेवा आयोग ने नर्सिंग प्रदर्शक और सहायक अध्यापक के 92 पदों पर सीधी भर्ती के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों को ही पात्रता होने की शर्त रखी है, जबकि प्रदेश में अनेक पुरुष अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। पीएससी ने यह विज्ञापन सन् 2013 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2013 के तहत निकाला था जिसमें प्रदर्शक और सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की ही पात्रता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि सीधी भर्ती के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों की पात्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 15 16 का उल्लंघन है।

विज्ञापन पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और राज्य शासन से जवाब मांगा है।


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