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बैंक में लोन लेकर खरीदे गए वाहन को सीज करने के बहाने धोखाधड़ी, गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे
12-Jan-2022 7:31 PM
बैंक में लोन लेकर खरीदे गए वाहन को सीज करने के बहाने धोखाधड़ी, गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे

 

बैंक के ही कर्मचारी निकले धोखेबाज

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर/खरोरा, 11 जनवरी।
बैंक के लोन से खरीदे गए ट्रैक्टर वाहन को सीज करने के बहाने धोखाधड़ी का खुलासा रायपुर पुलिस ने किया है। वाहन मालिकों से गाड़ी लेकर  उसे दूसरे जगह बेचने सौदेबाजी करने में बैंक कर्मचारी ही शामिल थे| पुलिस ने दो मुख्य आरोपी समेत एक अन्य की गिरफ्तारी की है।

पुलिस के बताए अनुसार प्रार्थी ईतवारी राम नेताम ने थाना खरोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम पचरी खरोरा रायपुर का निवासी है। प्रार्थी दीपक ट्रेक्टर्स एण्ड एग्रीकल्चर रिंग रोड नंबर भाठागांव चैक रायपुर से वर्ष 2019 में एक पावरटेक (पी टी यूरो) कंपनी का टेक्टर इंडसइंड बैंक से फायनेंस कराकर क्रय किया था। प्रार्थी किन्हीं कारणवश टेक्टर का किश्त इंडसइंड बैंक में जमा नहीं कर पाया। जिस पर इंडसइंड बैंक की ओर से दो कर्मचारी प्रकाश देवांगन व सुधीर शर्मा आकर प्रार्थी को तुम बैंक का किश्त नहीं पटाये हो कहकर जुलाई 2020 में टेक्टर को खींचकर ले गए। कुछ दिनों बाद प्रार्थी को बैंक की ओर से ट्रेक्टर के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ एवं इंडसइंड बैंक के दूसरे कर्मचारी प्रार्थी के पास आकर ट्रेक्टर के संबंध में पूछताछ किए तो प्रार्थी द्वारा प्रकाश देवांगन व सुधीर शर्मा द्वारा ट्रेक्टर को ले जाना बताया गया। इसी दौरान प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि इंडसइंड बैंक के उक्त दोनों कर्मी प्रकाश देवांगन व सुधीर शर्मा द्वारा टेªक्टर को संबंधित कंपनी में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के स्वामित्व के ट्रेक्टर को इंडसइंड बैंक के कर्मचारी प्रकाश देवांगन व सुधीर शर्मा द्वारा षडयंत्र पूर्वक अफरा तफरी कर धोखाधड़ी किया गया।
   
इस मामले में बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना खरोरा पुलिस की टीम द्वारा प्रार्थी से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम द्वारा इंडसइंड बैंक के कर्मचारी प्रकाश देवांगन व सुधीर शर्मा से ट्रेक्टर के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों द्वारा प्रार्थी का ट्रेक्टर जो बैंक में बंधक है, को बिलासपुर निवासी भरत गुप्ता को अवैध तरीके से 02 लाख रूपये में बिक्री करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा भरत गुप्ता की पतासाजी कर पकड़ा गया। पूछताछ में भरत गुप्ता द्वारा उक्त ट्रेक्टर को अमोरा (भिलाई) मुंगेली निवासी कैलाश साहू को 04 लाख 30 हजार रूपये में बिक्री करना बताया गया। इस प्रकार आरोपी प्रकाश देवांगन, सुधीर शर्मा एवं भरत गुप्ता द्वारा बैंक में बंधक प्रार्थी के ट्रेक्टर को जानबुझकर अपराधिक षडयंत्र करते हुए धोखाधड़ी किया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 13/22 धारा 420, 408, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे गाड़ी बरामद की।


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