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आईपीएस रजनेश सिंह को कैट ने दी राहत, बहाली के आदेश
17-Nov-2021 4:28 PM
आईपीएस रजनेश सिंह को कैट ने दी राहत, बहाली के आदेश

ढाई साल से निलंबित हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 नवम्बर। आईपीएस रजनेश सिंह को कैट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर कैट ने उनका निलंबन खत्म करने के आदेश दिए हैं। फोन टैपिंग मामले पर ईओडब्ल्यू के तत्कालीन एसपी रजनेश सिंह पिछले ढाई साल से निलंबित हैं।
कैट ने आदेश में कहा है कि आवेदक का निलंबन एक वर्ष से अधिक का औचित्य नहीं है। साथ ही निलंबन को निरस्त कर दो माह के भीतर सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि कैट के आदेश की प्रति नहीं मिली है। कैट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने का विकल्प भी है। आदेश मिलने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
फोन टैपिंग मामले में ईओडब्ल्यू के तत्कालीन डीजी मुकेश गुप्ता, और एसपी रजनेश सिंह को निलंबित किया गया था। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद निलंबन की अवधि लगातार बढ़ाई जाती रही है। इस पर रजनेश सिंह ने कैट में याचिका दायर की थी। जिस पर 16 नवम्बर को आदेश पारित हुए हैं।
 

बताया गया कि नान घोटाले की जांच के दौरान आरोपियों और संबंधित दर्जनों लोगों के फोन टैप करने के मामले में डीजी मुकेश गुप्ता और नारायणपुर एसपी रजनेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। फोन टैपिंग में एफआईआर का यह प्रदेश में पहला मामला है।  एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने दोनों अफसरों पर साजिश, फर्जी दस्तावेज बनाने समेत आधा दर्जन अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है।


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