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रायपुर, 29 अप्रैल। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने हेलमेट लगाने के नियमों को सख्ती से लागू न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि केंद्र मंत्री नितिन गडकरी के स्पष्ट आदेश के बावजूद हेलमेट नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जांच समिति गठित की जाएगी।
विभाग ने एक आधिकारिक पत्र में साफ लिखा है कि मोटरसाइकिल सवार और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। पत्र में कहा गया है कि 2023 से 2025 के बीच हुए सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
रायपुर के रहने वाले रमेश अहुजा की शिकायत पर जारी इस पत्र में परिवहन आयुक्त ने कहा है कि बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर Motor Vehicles Act की धारा-129 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही हेलमेट न लगाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
मुख्य बातें:
बाइक सवार और पीछे बैठने वाले दोनों को हेलमेट अनिवार्य
नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति
राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश
उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
परिवहन विभाग के अपर आयुक्त डी. रविशंकर (IPS) द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में सभी जिला अधिकारियों को तुरंत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ज्यादातर मामलों में हेलमेट न लगाने को मुख्य कारण माना जा रहा है।


