कोरबा
कोरबा, 2 सितंबर। गणपति उत्सव के दौरान चोरी हुई एक्टिवा को लेकर बीमा क्लेम खारिज होने पर वाहन स्वामी ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार न्याय पाया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कोरबा ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि 30 दिन के भीतर वाहन की क्षतिपूर्ति राशि, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय मिलाकर कुल 73,248 रुपये का भुगतान किया जाए।
मामला 2 सितंबर 2022 का है। पुरानी रेलवे कॉलोनी, सीतामणी निवासी मनोरमा साहू की एक्टिवा गणपति पंडाल के बाहर से चोरी हो गई थी। परिजन पंडाल में सेवा दे रहे थे और गलती से चाबी वाहन में ही रह गई। जब उन्होंने बीमा कंपनी मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस से क्लेम किया तो कंपनी ने लापरवाही बताते हुए इसे खारिज कर दिया।
इसके बाद मनोरमा साहू ने अधिवक्ता हेमंत गौतम के माध्यम से 15 मई 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। आयोग ने सुनवाई के बाद माना कि बीमा कंपनी का तर्क उचित नहीं है और वाहन स्वामिनी को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए।
आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता और सदस्य पंकज कुमार देवड़ा ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी वाहन की वैल्यू 61,663 रुपये का 75 प्रतिशत यानी 46,247 रुपये नॉन-स्टैंडर्ड आधार पर देगी। इसके अलावा 20,000 रुपये मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति और 7,000 रुपये वाद व्यय भी देना होगा। निर्देश है कि यह भुगतान आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाए। अन्यथा कंपनी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।


