खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 18 जनवरी। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा की अध्यक्षता में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 व नियम 1996 अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर वर्मा एवं समिति के समक्ष जिले में पीसीपीएनडीटी अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं की अद्यतन जानकारी रखी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा द्वारा जानकारी देने के उपरांत जिला सलाहकार समिति से चर्चा कर पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के नवीनीकरण/संशोधन आदि विषयों पर आवश्यक कार्रवाई कर अनुमोदन किया गया।
जिले में सोनोग्राफी की सुविधा लोंगों को निजी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की जाएगी।
जिससे सोनोग्राफी हेतु दूसरे जिले में नही जाना पड़ेगा। इसके अलावा पीसीपीएनडीटी अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर चर्चा की गई। जिस पर कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही पीसीपीएनडीटी अंतर्गत जिला स्तरीय निरीक्षण एवं निगरानी जांच दल द्वारा प्रत्येक केन्द्रों का प्रत्येक तीन माह में निरीक्षण नियम अनुसार एवं औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये तथा प्रावधानित सुविधा एवं आवश्यक सेवायें की जानकारी सूचना पटल में प्रदर्शित नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।


