अंतरराष्ट्रीय
इटली की संसद ने जेंडर के आधार पर किसी महिला की हत्या (फ़ेमिसाइड) को जघन्य अपराध बनाने से जुड़ा एक बिल पास किया है.
इस बिल में फ़ेमिसाइड के मामले में उम्र क़ैद की सज़ा का प्रावधान शामिल किया गया है.
यह बिल 25 नवंबर को पास किया गया, जिसे 'इंटरनेशनल डे फॉर दी एलिमिनेशन ऑफ़ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन' यानी महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा ख़त्म करने के 'अंतरराष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाया जाता है.
यही कारण है कि इसे एक प्रतीकात्मक क़दम के तौर पर भी देखा जा रहा है.
इटली में फ़ेमिसाइड के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने के ऊपर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं लेकिन दो साल पहले हुई एक हत्या ने इस दिशा में जल्द फ़ैसला लेने के लिए सरकार को मजबूर किया.
दरअसल, नवंबर 2023 के आख़िर में, 22 साल की जूलिया की फ़िलिपो टुरेट्टा नाम के उनके एक्स-बॉयफ्रेंड ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी और फिर उनके शव को बैग में डालकर एक झील के किनारे फेंक दिया था.
इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया.
वर्तमान में इस नए बिल के पास होने के बाद इटली उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां फ़ेमिसाइड को एक अलग अपराध की कैटेगरी में रखा गया है.(bbc.com/hindi)


