अंतरराष्ट्रीय

ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने आर्म्स डीलर और मिडिलमैन संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है. संजय भंडारी भारत में कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, संजय भंडारी के प्रत्यर्पण का फ़ैसला पिछले हफ़्ते किया गया था. इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील के लिए भंडारी को 14 दिनों की मोहलत दी गई है.
लंदन के हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन में संजय भंडारी जनवरी के आख़िर तक प्रत्यर्पण के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपनी अपील दायर कर सकेंगे.
60 वर्षीय संजय भंडारी के ख़िलाफ़ भारत ने दो प्रत्यर्पण याचिकाएं दायर कर रखी हैं. पहली मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी कर चोरी के मामले से जुड़ी हुई हैं.
पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन की एक अदालत ने ये फ़ैसला दिया था कि संजय भंडारी का प्रत्यर्पण किया जा सकता है. इसके बाद ब्रिटिश सरकार के लिए प्रत्यर्पण के फ़ैसला का रास्ता खुल गया था. (bbc.com/hindi)