गरियाबंद

ट्रेड एक्सपो कंपनी में करोड़ की धोखाधड़ी
04-Jun-2025 3:58 PM
ट्रेड एक्सपो कंपनी में करोड़ की धोखाधड़ी

एक और आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजिम, 4 जून। ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में सौ से ज्यादा लोगों के साथ 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पूरा मामला दिसंबर 2024 का है। संतोष देवांगन ने गरियाबंद जिले के राजिम थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में संतोष ने बताया कि ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर राजाराम तारक, शरदचंद्र वर्मा, कमलेश साहू, यशवंत नाग और अरुण द्विवेदी ने उसके साथ ठगी की है। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

जांच में पता चला कि ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी के मुख्य सरगना अरुण द्विवेदी के खिलाफ झारखंड में 11 लोगों से 46699820 रुपये की ठगी करने का मामला सीआईडी रांची में दर्ज है। ट्रेड एक्सपो कंपनी ने छत्तीसगढ़ के 94 और झारखंड के 11 लोगों से 10 करोड़ से अधिक की ठगी की है। बताया गया कि निवेशक अधिक ब्याज के लालच में इस कंपनी से जुड़े थे, लेकिन निवेशक जमा किए गए पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है।

7 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी अरुण द्विवेदी पिता स्व. लाल बिहारी, शरद चंद्र शर्मा पिता स्व. रिपुदमन शर्मा (50 वर्ष), यशवंत कुमार नाग पिता स्व. परसराम नाग (45 वर्ष), कमलेश साहू पिता गोरेलाल साहू (34 वर्ष) को दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था, जबकि अभिषेक सिंह गहरवारा और अजय कुमार विश्वकर्मा को मार्च में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच राजाराम तारक पिता खोरबाहरा (47 वर्ष) को 28 मई को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी राजाराम तारक के कब्जे से एक ब्रेजा कार, दो आईफोन, एक सोने की अंगूठी, एक सोने की चेन, 10,200 रुपए नकद व अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खाते से 8 लाख रुपए होल्ड करवाए हैं। बताया गया कि आरोपी राजाराम ने अपने ससुराल के मकान पर 60 लाख रुपए खर्च किए हैं। उसने 25 लाख रुपए का लोन चुकाया है और करीब 28 लाख रुपए में गिरवी रखी जमीन को छुड़वाया है।

राजिम पुलिस ने राजाराम तारक के खिलाफ बीएनएस की धारा 107 के तहत अलग से कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।उक्त कार्रवाई में राजिम थाना प्रभारी अमृत साहू और साइबर सेल का विशेष योगदान रहा।


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