दुर्ग

अवैध शराब कारोबार, दुकान के सुपरवाइजर समेत 3 बंदी
13-Jun-2026 4:50 PM
अवैध शराब कारोबार, दुकान के सुपरवाइजर समेत 3 बंदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 13 जून।
जामुल पुलिस और एसीसीयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में दो युवकों को शराब बेचते हुए पकड़ा गया, जबकि जांच के दौरान शराब उपलब्ध कराने वाले शराब दुकान के सुपरवाइजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस को सूचना मिली थी कि नंदिनी रोड स्थित बीके कंपनी के पास दो व्यक्ति स्कूटी में बड़ी मात्रा में शराब रखकर अवैध बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एसीसीयू की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की।
हालांकि पुलिस को देखकर दोनों संदिग्ध भागने लगे, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में देशी मसाला शराब बरामद हुई।
पुलिस जांच में आरोपियों के कब्जे से 242 पौवा देशी शोले मसाला शराब बरामद की गई। जब्त शराब की कुल मात्रा 43.560 बल्क लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 24,200 रुपये है। इसके अलावा शराब परिवहन में इस्तेमाल की जा रही स्कूटी क्रमांक सीजी 07 बीवी 1464 को भी जब्त कर लिया गया।

पूछताछ में सामने आया कमीशन का खेल
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि उन्हें यह शराब देशी शराब दुकान जामुल के सुपरवाइजर द्वारा कमीशन के आधार पर उपलब्ध कराई जाती थी। इसके बाद पुलिस ने जांच कर तथ्यों की पुष्टि की और शराब दुकान के सुपरवाइजर डागेश साहू को भी आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बिना वैध अनुमति के शराब का संग्रहण और बिक्री कर आर्थिक लाभ कमाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार, अनिल विश्वकर्मा दोनों निवासी राजीव नगर खुर्सीपार, डागेश साहू कुम्हारी जिला दुर्ग हैं।


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