दुर्ग

खुले में शराबखोरी और अड्डेबाजी पर दुर्ग पुलिस का शिकंजा, 55 प्रकरण दर्ज
01-Jun-2026 6:25 PM
खुले में शराबखोरी और अड्डेबाजी पर दुर्ग पुलिस का शिकंजा, 55 प्रकरण दर्ज

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

भिलाई नगर, 1 जून। दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खुले में शराब सेवन, अड्डेबाजी और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कुल 55 प्रकरण दर्ज किए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 31 मई को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों द्वारा बाजारों, चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, समूह बनाकर अड्डेबाजी करने और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान छावनी अनुभाग में 22, भिलाई नगर अनुभाग में 18, दुर्ग अनुभाग में 8 तथा धमधा अनुभाग में 7 प्रकरण दर्ज किए गए। सभी मामलों में आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई की गई है।

दुर्ग पुलिस द्वारा प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक मोबाइल पेट्रोलिंग के माध्यम से प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। 

पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध या असामाजिक गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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