दुर्ग

रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेगा लाउडस्पीकर
17-Feb-2026 5:57 PM
रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेगा लाउडस्पीकर

 जिले में 30 जून 2026 तक रात्रिकालीन लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
दुर्ग, 17 फरवरी।
ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए सम्पूर्ण दुर्ग जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 14 फरवरी 2000 को अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत जारी किया गया है। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

धार्मिक त्यौहार, विवाह, संस्कार, उत्सव एवं चुनाव प्रचार जैसे विशेष अवसरों पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति ली जा सकेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
 


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