दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 6 मार्च। चाकू से लगातार वार कर किशोरी की हत्या कर देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपी महेश यादव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 2000 रुपए अर्थदंड, धारा 307 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी। शीतला तालाब सुपेला में शिवलिंग विसर्जन देखने के लिए 30 मार्च 2023 को दोपहर में प्रार्थिया और उसकी छोटी बहन सुमन साहू (15 वर्ष) शीतला तालाब के शिवलिंग जाने वाले मार्ग से जा रहे थे। इसी दौरान अचानक आरोपी महेश यादव पिता सुजीत यादव निवासी शीतला मंदिर सुपेला वहां आ गया। उसने सुमन साहू का रास्ता रोक कर कहा कि तू मुझसे प्यार करना छोड़ दी है मैं आज तुझे जान से खत्म कर दूंगा। यह कहकर आरोपी ने जेब में रखा धारदार चाकू निकाला और सुमन पर लगातार वार कर दिया। इससे सुमन के पीठ, सीना, पेट आदि में चोटे आई और वह जमीन पर गिर गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। सुमन साहू को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।