दन्तेवाड़ा

दंतेवाड़ा में 172864 मतदाता
24-Feb-2026 11:26 PM
 दंतेवाड़ा में 172864 मतदाता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 24 फऱवरी।
दंतेवाड़ा में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। दंतेवाड़ा में 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम प्रकाशन किया गया है। विगत् 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया।
अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में कुल 1,72,864 मतदाता पंजीकृत हैं। प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद 4,295 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। प्रारंभ में 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में मतदाताओं की संख्या 1,95,012 थी, जो 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप प्रकाशन के समय 1,68,569 रही। दावे एवं आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढक़र 1,72,864 हो गई।
इस अभियान के अंतर्गत 273 बूथ स्तर अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए गए तथा 1,60,875 मतदाताओं के विवरण का मिलान और अभिलेखीकरण कार्य पूर्ण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की गई। नागरिकों से प्राप्त नवीनतम छायाचित्र भी अंतिम मतदाता सूची में अद्यतन किए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 27 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हुआ था। दावे एवं आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के मध्य प्राप्त की गईं, जिनका निराकरण 14 फरवरी 2026 तक किया गया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव ने जिले के नागरिकों, राजनीतिक दलों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इसके साथ कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची, फोटोरहित मतदाता सूची की सी.डी. एवं सेवा निर्वाचकों की सूची नि:शुल्क प्रदाय किया गया।
अभियान के सफल संचालन में 1 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 6 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 17 अतिरिक्त सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 284 बूथ स्तर अधिकारी तथा 576 बूथ स्तर अभिकर्ताओं सहित अनेक स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी रही।
अंतिम मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता अपने नाम की जांच वेबसाइट, मतदाता सेवा पोर्टल, मोबाइल अनुप्रयोग, संबंधित बूथ स्तर अधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय में कर सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है तो वह प्रपत्र-6 भरकर आवेदन कर सकता है। नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 तथा विवरण संशोधन या स्थानांतरण हेतु प्रपत्र-8 प्रस्तुत किया जा सकता है।  इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, मूलचंद चोपड़ा और पर्यवेक्षक अजय नायक प्रमुख रूप से मौजूद थे।


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