दन्तेवाड़ा

नाबालिग से रेप, आरोपी को 20 साल कैद फास्ट ट्रैक कोर्ट दंतेवाड़ा का फैसला
24-Feb-2026 11:23 PM
नाबालिग से रेप, आरोपी को 20 साल कैद फास्ट ट्रैक कोर्ट दंतेवाड़ा का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बचेली/दंतेवाड़ा, 24 फरवरी। थाना बचेली क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण एवं रेप के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला 6 फरवरी 2024 का है। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्ष 2 माह की नाबालिग बेटी सुबह करीब 7.30 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जांच में पता चला कि आरोपी दल सिंह राजपूत उर्फ ढालसिंग मध्यप्रदेश द्वारा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था। थाना बचेली में अपराध क्रमांक 07/2024 धारा 363 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया।

प्रकरण में आरोपी की पतासाजी की गई। तत्कालीन थाना प्रभारी बचेली निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर तकनीकी शाखा दंतेवाड़ा की सहायता से लोकेशन ट्रेस की गई। बालिका की पतातलाश हेतु 17 फरवरी 2024 को पुलिस टीम गुजरात रवाना हुई और 19 फरवरी 2024 को खानपुर तालुकापुर, बोरसद जिला आनंद (गुजरात) से नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया।

पीडि़ता के बयान के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ) भादवि तथा 4 एवं 6 पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। आरोपी को 19 फरवरी 2024 को ही गुजरात से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट), दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।


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