दुकान सील करने होगी कार्रवाई, आयुक्त ने दिए निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 16 अप्रैल। बिना लायसेंस के व्यापार संचालित किए जाने पर दुकानदारों पर गाज गिरेगी। इतना ही नहीं दुकान सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि संज्ञान में यह बात आई है कि, अधिकांश करदाताओं के मृत्यु होने, प्रॉपर्टी विक्रय एवं प्रॉपर्टी क्रय (प्लैट / स्वतंत्र मकान) की स्थिति में निगम नामांतरण की प्रक्रिया नहीं कराने की स्थिति में प्रॉपर्टी मालिक का नाम टैक्स रसीद में सही दर्ज नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में निगम की ओर से मृतक प्रॉपर्टी मालिक के नाम से भी नोटिस, डिमांड इत्यादि जारी होता है, जो उचित नहीं है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निगम सीमा क्षेत्र सभी दुकानदारों को लाइसेंस बनाना एवं लायसेंस रिनिवल करवाना अनिवार्य है। टीम दुकानों में जाकर जांच करें।
दुकानदार के लिए लाइसेंस बनाना और उसका नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। दुकानदार को अपनी दुकान या व्यवसाय के प्रकार के अनुसार संबंधित लाइसेंस प्राप्त करना होता है। यह लाइसेंस स्थानीय नगर निगम या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। लाइसेंस का नवीनीकरण:लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले उसे नवीनीकृत करना आवश्यक होता है। गैर-अनुपालन यदि दुकानदार बिना लाइसेंस या नवीनीकृत लाइसेंस पर कार्रवाई किया जाएगा। आयुक्त ने क्षेत्र में समस्त करदाताओं को अपील करते हुए कहा कि 30 अप्रैल के पहले अपने प्रापर्टी का सही नामांतरण कर नगर निगम के टैक्स रसीद पर उचित नाम दर्ज कराना सुनिश्चित करें। ताकि किसी भी करदाता को डिमांड एवं नोटिस गलत नाम या मृतक के नाम से जारी न हो सके।