‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 25 जनवरी। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में खुले में मांस मटन, चिकन, मछली अवैध रूप से विक्रय करने वालों पर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। कल जोन क्रमांक 1 एवं 3 में कार्रवाई करते हुए 1800 रूपये का अर्थदण्ड वसूला।
आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने पांचो जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को आदेशित किये है, कि अपने-अपने जोन स्तर पर टीम गठित किया जावे। स्थानीय निवासियों द्वारा शिकायत की जाती है, कि अवैध रूप से चोरी छिपे मांस, मछली आदि का विक्रय उनके क्षेत्रो में किया जा रहा है। जबकि नगर निगम भिलाई द्वारा इसके लिए पूर्व से ही आखेट परिसर सुपेला, पावर हाउस, खुर्सीपार आदि जगहो पर स्थान निर्धारित किया गया है। वही पर विक्रय किये जाने की अनुमति है। विक्रय करने से पूर्व शासकीय नियमो का पालन करना आवश्यक है। कहीं पर भी दुकान लगाकर बेचना, कचरा फेंकना पूर्णत: प्रतिबंधित है।
आयुक्त पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देशित किये है, कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करें। जो भी दुकानदार खुले में मांस विक्रय करते दिखे तो उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करते हुए सामग्री को जब्त किया जावे।
कल नगर निगम भिलाई के जोन क्रमांक 1 एवं 3 में कार्रवाई करते हुए 1800 रूपये का अर्थदण्ड लेकर रसीद दी गई एवं विक्रय करने वाले स्थान से हटवाया गया। शासन के दिशा.निर्देशो के अनुसार जिस दिन मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगा हो। उस दिन कोई भी दुकानदार मांस विक्रय न करे। शासन के नियमो का उल्लंघन करने वालो पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कहीं पर भी मांस मछली विक्रय करना पूर्णत: प्रतिबंधित है।