दुर्ग, 16 जनवरी। जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बादल सागर को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी चौधरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर अनावेदक के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में बादल सागर पिता राजाराम सागर निवासी बिजली ऑफिस के पीछे डिपरापारा दुर्ग जिला दुर्ग को एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 6 जनवरी से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है।