बलरामपुर

बगैर काम कराए सरपंच-सचिव पर रुपए आहरण का आरोप
06-Dec-2024 10:15 PM
बगैर काम कराए सरपंच-सचिव पर रुपए आहरण का आरोप

उपसरपंच सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसडीएम से की शिकायत, कार्रवाई की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर, 6 दिसंंबर। बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत ककना में बगैर कार्य कराए सरपंच और सचिव के द्वारा राशि आहरण करने का मामला सामने आया है। गाँव के उपसरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर बलरामपुर सहित राजपुर एसडीएम को करते हुए मामले की जाँच की माँग की है।

ग्राम पंचायत ककना में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के एवज में लाखों रुपये की राशि बंदरबांट कर आहरण का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत ककना के उपसरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत ककना के सरपंच और सचिव के द्वारा 14वां-15वां वित्त आयोग तथा मूलभूत योजना से प्राप्त राशि बिना निर्माण कार्य किये अपने एवं करीबी लोगों के खाते में पैसा का आहरण किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत भवन के पास समतलीकरण कार्य के नाम पर 16 हजार चंदन राम को, विश्वनाथ के घर से पानी टंकी तक नाली निर्माण कार्य में 50 हजार गायत्री हार्डवेयर को, विश्वनाथ के घर से पानी टंकी तक नाली निर्माण में 50 हजार हरिकिशन पैकरा को, विश्वनाथ के घर से पांनी टंकी तक नाली निर्माण कार्य में 22 हजार गायत्री हार्डवेयर को, विश्वनाथ के घर से पानी टंकी तक नाली निर्माण कार्य में 50 हजार जयबालाजी झोटावला को, उपरपारा में हैंडपंप खनन कार्य में 01 लाख 50 हजार जायसवाल ट्रेडर्स को भुगतान किया है, लेकिन धरातल पर कोई कार्य हुए ही नहीं हैं।

 उपसरपंच और पंचों का आरोप है कि सरपंच और सचिव इस प्रकार से शासकीय योजनाओं के पैसे का दुरुपयोग कर ग्राम पंचायत के विकास में अवरुद्ध उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा बगैर कार्य कराए ही शासकीय पैसे को निकाल कर बंदरबांट किया गया है। उन्होंने बलरामपुर कलेक्टर सहित राजपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंप मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की माँग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान उपसरपंच भुवनेश्वर पैकरा मिनेश पैकरा लखन राम चम्भित राम मुंशी राम तरंग लाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे

जनपद सीईओ से मांगी जानकारी-एसडीएम

इस संबंध में राजपुर एसडीएम राजीव जेम्स कुजुर ने कहा कि मामले की शिकायत मिली है। जनपद सीईओ से इस संबंध में तीन दिवस के भीतर जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जाँच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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