दुर्ग

लूटने वाले आरोपी को मिली सजा
27-Nov-2024 3:35 PM
लूटने वाले आरोपी को मिली सजा

दुर्ग, 27 नवंबर। बुक खरीदने जा रही युवती पर चाकू से वार कर उसका मोबाइल लूटने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी अभिषेक जोशी को धारा 394 सहपठित धारा 397 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष कुमार अखिलेश ने पैरवी की थी। 4 नवंबर 2020 की सुबह लगभग 11.30 बजे सेक्टर 10 भिलाई निवासी आयुषी पांडेय अपनी स्कूटी से बुक खरीदने के लिए निकली थी। इसी दौरान सेक्टर 10 में ही आरोपी अभिषेक जोशी 35 वर्ष निवासी सेक्टर 10 भिलाई ने उसे रोक लिया और चाकू दिखाकर उसका मोबाइल लूट लिया। जब किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे पर लगातार चाकू से वार कर दिया जिससे उसके पेट, सीना, हाथ आदि में चोंटे आई थी।

 घटना के बाद आयुषी बेहोश हो गई थी। परिवार वालों ने उसे तुरंत सेक्टर 9 अस्पताल ले जाकर भर्ती किया था। आयुषी की मां सरोज बाला पांडेय की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था।


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